Punjab News: पंजाब में पंचायतें भंग करने का फैसला सरकार ने वापस ले लिया है. प्रदेश सरकार अगले 1-2 दिन में इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी करने वाली है. आपको बता दें कि आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायतें भंग करने के मामले पर पंजाब सरकार को जवाब पेश करना था. इस दौरान पंजाब के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से फैसला वापस लेने की जानकारी दी गई. इससे पहले हुए सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी.
10 अगस्त को जारी हुआ था पंचायतें भंग करने का आदेश
हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सरकार ने समय से पहले किस अधिकार से पंचायतों को भंग करने का फैसला लिया. सरकार को यह हक किसने दिया है कि वो लोगों के चुने हुए प्रतिधिनियों से बिना किसी वजह से उनके अधिकार वापस ले लें. आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से 10 अगस्त 2023 को प्रदेश की सभी पंचायतें भंग करने का आदेश दिया गया था. इस फैसले को सरकार की तरफ से लोकहित का फैसला बताया गया था. लेकिन इसके बाद पटियाला समेच अन्य जिला ग्राम पंचायतों ने इस फैसले के खिलाफ याचिका लगाते हुए इसे गैर कानूनी और अनुचित करार दिया था.
समय से पहले कार्यकाल खत्म करने पर जताई थी आपत्ति
हाईकोर्ट में शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरजीत सिंह तलवंडी की तरफ से भी याचिका दायर की गई थी. याचिका में बताया गया था कि सभी ग्राम पंचायतों को भंग कर अब डायरेक्टर, ग्राम विकास एवं पंचायत और विशेष सेक्रेटरी को ग्राम पंचायतों के सभी काम और शक्तियों का इस्तेमाल करने के अधिकार दे दिए है. तय समय से पहले पंचायतों को क्यों भंग किया गया. संविधान द्वारा निर्धारित कार्यकाल को कैसे घटाया जा सकता है. सरकार की तरफ से जारी आदेश में यह भी कहा गया था कि प्रबंधकों को 14 अगस्त तक ग्राम पंचायतों का बंटवारा कर पेन ड्राइव भेजने का आदेश दिया गया था. आपको बता दें कि पंजाब 13 हजार से ज्यादा पंचायतें हैं, जिनमें सरकार द्वारा चुनाव कराए जाएंगे.