(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
कवि Kumar Vishwas को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ायी, जानें- क्या है मामला
Delhi के मुख्यमंत्री अरबिंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर 22 अगस्त तक रोक लगा दी है.
Punjab Haryana High Court: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कवि कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ा दी है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयान मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 22 अगस्त तक कवि की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. दरअसल कुमार विश्वास ने हाई कोर्ट से अपील की है कि यह एफआईआर राजनीतिक रंजिश का नजीता है. इस एफआईआर को विरोधियों ने बदला लेने का जरिया बनाया है. इन दलीलों के साथ कवि ने हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग की है.
कुमार विश्वास ने कहा कि पंजाब में आप की सरकार बनने के बाद से लगातार केजरीवाल विरोधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं. यह एफआईआर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होने के साथ ही राजनीतिक रंजिश का नजीता है. ऐसे में एफआईआर रद्द करने की याचिका में मांग की गई है.
विश्वास ने भड़काऊ बयान देने और अन्य अपराधों के आरोप में 12 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए पंजाब राज्य के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था. जब मामला प्रारंभिक सुनवाई के लिए आया था, तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने अंतरिम आदेश पर दलीलें सुनने और फैसला सुरक्षित रखने से पहले राज्य और अन्य प्रतिवादियों को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया था.
विश्वास ने कहा था कि प्राथमिकी में उनके खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने 16 फरवरी से 19 फरवरी के बीच साक्षात्कार में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ नापाक और असामाजिक तत्वों के साथ शामिल होने का आरोप लगाया था.