![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Punjab News: बिक्रम मजीठिया को ड्रग्स केस में मामूली राहत, तीन दिन तक गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस
Punjab News: बिक्रम मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर मजीठा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. बिक्रम मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है.
![Punjab News: बिक्रम मजीठिया को ड्रग्स केस में मामूली राहत, तीन दिन तक गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस Bikram Majithia gets some relief in Drugs case from Punjab and Haryana High Court Punjab News: बिक्रम मजीठिया को ड्रग्स केस में मामूली राहत, तीन दिन तक गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/01/26/cc0494aeda3c28234f993faf40602f8b_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Punjab News: ड्रग्स केस में अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को मामूली राहत मिली है. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुलिस को तीन दिनों तक बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. बिक्रम मजीठिया शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के साले हैं और मजीठा से चुनाव लड़ रहे हैं.
बिक्रम मजीठिया अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं. न्यायमूर्ति लिसा गिल ने कहा कि उन्हें यह सुरक्षा केवल तीन दिनों के लिए होगी और अदालत को उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार एक सप्ताह का समय देने का कोई आधार नजर नहीं आता है.
इससे पहले दिन में, पंजाब पुलिस की एक टीम ने सोमवार को उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद अमृतसर में मजीठिया के आवास पर छापा मारा था.
बिक्रम मजीठिया को मिली मामूली राहत
गौरतलब है कि 20 दिसंबर को दर्ज नारकोटिकस ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक मामले में मोहाली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद बिक्रम मजीठिया ने उच्च न्यायालय का रुख किया था.
पंजाब पुलिस की अपराध शाखा द्वारा मोहाली पुलिस स्टेशन में दर्ज 49 पन्नों की प्राथमिकी में शिअद नेता पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25, 27ए और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मजीठिया के मामले की पैरवी वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने की, जबकि पंजाब सरकार के मामले की पैरवी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने की है.
याचिका में कहा गया है, यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्राथमिकी याचिकाकर्ता के खिलाफ आगामी चुनावों पर नजर रखते हुए दर्ज की गई है और याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार दांव पर हैं.
Punjab Election: कांग्रेस ने विधायक सत्कार कौर का काटा टिकट, फूट फूटकर रोने लगे उनके पति जसमेल सिंह
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![गुंजन मिश्रा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/6ec004605e883a2bcc75eaa943aa1490.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)