Punjab News: शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के नेता बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बिक्रम मजीठिया (Bikram Majithia) को मोहाली की अदालत ने ड्रग्स मामले में 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. मोहाली कोर्ट के आदेश के बाद बिक्रम सिंह मजीठिया को पटियाला (Patiala) की जेल में ले जाया गया. बिक्रम मजीठिया हालांकि पूरे मामले को अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बता रहे हैं. 


बिक्रम सिंह मजीठिया उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गुरुवार को मोहाली की अदालत में पेश हुए. बिक्रम मजीठिया के मामले पर सुनवाई करते हुए मोहाली कोर्ट ने उन्हें 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश किया. 


मोहाली कोर्ट में पेश होने से पहले मजीठिया ने कहा, ''माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार मैं मोहाली की अदालत के समक्ष पेश हुआ हूं. मुझे राजनीतिक साजिश के जरिए इस मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है. मुझे कोर्ट में पूरा विश्वास है.''


जमानत याचिका हो गई थी खारिज


सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब पुलिस को राज्य के पूर्व मंत्री को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था ताकि वह राज्य में चुनाव प्रचार कर सकें. प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हालांकि मजीठिया को 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था.


मजीठिया की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को खारिज कर दी थी. शिरोमणि अकाली दल के नेता के खिलाफ पिछले साल 20 दिसंबर को स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद मजीठिया ने जमानत के लिए शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी.


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