Punjab News: शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. बिक्रम मजीठिया की एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पर अब सुनवाई 10 जनवरी को होगी. मजीठिया के वकील दमनबीर सिंह सोबती ने बताया की एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टेट को नोटिस किया गया है. कोर्ट ने स्टेट से आठ जनवरी तक रिप्लाई मांगा है और अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी. 


सामने आई जानकारी के मुताबिक मजीठिया की तरफ से यही आर्गुमेंट रखा गया है की ये केस राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किया गया है. हाई कोर्ट ने स्टेट से जनवरी 8 तक नोटिस का रिप्लाई मांगा है. मोहाली कोर्ट ने मजीठिया की एंटीसिपेटरी बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट कर दी थी. इसके बाद बिक्रम मजीठिया ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया.


बिक्रम मजीठिया की एंटीसिपेटरी बेल एप्लिकेशन पर वर्चुअल हियरिंग हुई. मजीठिया की तरफ से मुकुल रोहतगी और आरएस चीमा पेश हुए. प्रॉसिक्यूशन की तरफ से पी चिदंबरम पेश हुए.


बिक्रम मजीठिया पर दर्ज है एफआईआर


पंजाब पुलिस ने 20 दिसंबर को बिक्रम मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर की थी. ये एफआईआर ड्रग्स मामले में पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्ट फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर की गई है. मजीठिया को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है. हालांकि पंजाब पुलिस ने मजीठिया की तलाश में कई जगह छापेमारी की है.


पंजाब में बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी काफी बड़ा मुद्दा बनी हुई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार को गिरफ्तार नहीं कर पाने पर अपनी सरकार को ही निशाना बनाया जा रहा है.


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