Punjab News:  कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर बादल परिवार की मश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को फरीदकोट कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. जिला अदालत ने बादल उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अदालत से चार्जशीट दिखाने की अपील की गई थी. अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुखबीर सिंह बादल और उनके पिता पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल द्वारा जिला अदालत में याचिका दाखिल की गई थी. जिसको लेकर आज 14 मार्च को सुनवाई होनी है. 


अदालत ने खारिज की बादल की याचिका
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजयपाल सिंह ने सुखबीर सिंह बादल और उनके पिता पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की अर्जी को खारिज किया है. याचिका में मांग की गई थी कि कोटकपुरा गोलीकांड में जांच टीम ने उन्हें नामजद कर 7 हजार पेज का चालान पेश किया. उन्होंने इस मामले में जमानत के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में आवेदन किया है जिसमें उन्हें तर्क के लिए चालान की प्रतियां चाहिए. विशेष जांच दल ने सुखबीर बादल की अर्जी का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि कानून के मुताबिक आरोपी अदालत में पेश होने के बाद ही चालान की प्रतियां हासिल कर सकता है. अदालत ने फिलहाल सुखबीर बादल को चालान की प्रतियां देने से इनकार कर दिया और उनकी अर्जी खारिज कर दी है. 


आज होगी मामले पर सुनवाई
कोटकपुरा गोलीकांड मामले को लेकर ही फरीदकोट के पूर्व एसएसपी सुखमिंदर मान ने भी चालान की कॉपी मांगी है, जिस पर आज सुनवाई होगी. इसी तरह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल की जमानत अर्जी पर आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत में सुनवाई होगी. 


वही आपको बता दें कि कोटकपूरा गोलीकांड को विशेष जांच दल ने सिख संगत के खिलाफ दर्ज मामले को साजिश करार दिया है. विशेष जांच दल ने जहां इस मामले में सिख प्रदर्शनकारियों को क्लीन चिट दी, वही पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, आईजी परमराज सिंह उमरानंगल, फरीदकोट के पूर्व एसएसपी सुखमिंदर मान पर झूठे गवाह, सबूत और निर्दोष लोगों के खिलाफ मामला बनाने का आरोप लगाया है.


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