Chandigarh: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) सहित कई शहरों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना (Coronavirus) के केस बढ़े हैं. इसे देखते हुए मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर फिर से जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जा रहा है. इसी कड़ी में चंडीगढ़ (Chandigarh) प्रशासन ने भी सोमवार से फेस मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही इसका उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि बंद वातावरण में फेस मास्क का उपयोग करना जरूर होगा.
आदेश के अनुसार सार्वजनिक परिवहन, जैसे- बस, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा आदि, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर और दुकान जैसे बंद वातावरण में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थानों, जैसे- कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर, पुस्तकालय, सभी सरकारी और निजी कार्यालय, सभी प्रकार की इनडोर सभाओं में भी फेस मास्क का उपयोग जरूरी होगा. मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर कोई जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
चंडीगढ़ में सोमवार को मिले 9 नए मामले
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा. गौरतलब है कि चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है. यहां सोमवार को कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं और कुल सक्रिय मामलों की संख्या 41 पहुंच चुकी है. मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल के आंतरिक चिकित्सा निदेशक डॉ. विकास भूटानी का कहना है कि फेस मास्क पहनने से न केवल आपको बल्कि आपके आस-पास के लोगों को भी संक्रमण से सुरक्षा मिलती है.
डॉ. विकास भूटानी ने कहा कि जब कोई खांसता है, बात करता है, छींकता है, तो वह हवा में कीटाणु छोड़ सकता है जो आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकता है. उन्होंने कहा कि मास्क संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद करता है. एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मास्क का इस्तेमाल करना हर शख्स का कर्तव्य है.
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