चंडीगढ़: टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर को इससे ज्यादा नहीं मिलेगा तेल, हड़ताल के चलते फैसला
Truck Driver Strike: चंडीगढ़ प्रशासन ने ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से ईंधन आपूर्ति कोे लेकर कहा है कि दोपहिया वाहन एक बार में केवल दो लीटर और चार पहिया वाहन एक बार में पांच लीटर ईंधन भरवा सकेंगे.
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Chandigarh News: चंडीगढ़ प्रशासन ने ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से ईंधन आपूर्ति बाधित होने के मद्देनजर मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की राशनिंग व्यवस्था (नियंत्रित बिक्री) लागू करने के आदेश दिए. आदेश के मुताबिक अब दोपहिया वाहन एक बार में केवल दो लीटर और चार पहिया वाहन एक बार में पांच लीटर ईंधन भरवा सकेंगे. प्रशासन ने यह कदम शहर के पेट्रोल पंप पर हड़ताल के मद्देनजर वाहन मालिकों की कतार और जल्द ईंधन खत्म होने की आशंका के मद्देनजर किया.
औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का स्थान लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान किया गया है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन को सूचित किए बिना भागने वाले चालकों 10 साल तक की जेल या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ईंधन-टैंकरों के चालकों की चल रही हड़ताल और पेट्रोल और डीजल की सीमित आपूर्ति के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ ने शहर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल/डीजल की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है.
बयान के मुताबिक, दोपहिया वाहन एक बार में अधिकतम दो लीटर (अधिकतम मूल्य 200 रुपये) और चार पहिया वाहन पांच लीटर (अधिकतम मूल्य 500 रुपये) ईंधन तक खरीद सकते हैं और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है. बता दें केंद्र सरकार की संशोधन मोटर वाहन अधिनियम कानून का देशभर में विरोध किया जा रहा है. इस कानून में सड़क दुर्घटना के मामले में 10 साल की जेल या एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. पूरे देश में चल रहे इस स्ट्राइक से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कहीं पेट्रोल पंप पर किल्लत पड़ी हुई है तो कही व्यावसायिक वाहनों के प्रदर्शन से रोजमर्रा का सामान रास्ते में अटका पड़ा है. अनुमान लगाया जा रहा है कि अगल ये स्ट्राइक जल्द खत्म नहीं हुई तो बाजार में सब्जियों के भाव भी बढ़ने लगेंगे.
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