Court Framed Charges Against Sandeep Singh: हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. चंडीगढ़ की एक अदालत ने जूनियर महिला कोच की शिकायत पर दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में सोमवार (29 जुलाई) को संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय किए.


सिंह पर आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत आरोप लगाए गए हैं. अदालत ने उनके द्वारा दायर डिस्चार्ज एप्लिकेशन को भी खारिज कर दिया. कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 अगस्त तय की है.


पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता के वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की अदालत ने संदीप सिंह की ओर से आरोप मुक्त करने के लिए दायर अर्जी को भी खारिज कर दिया. 


बंसल ने बताया कि सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना), धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), धारा 354बी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया कृत्य) के तहत आरोप तय किए गए हैं.


उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले में धारा 376 (बलात्कार) जोड़ने की शिकायतकर्ता की अर्जी भी खारिज कर दी. यह मामला हरियाणा की एक जूनियर एथलेटिक कोच द्वारा बीजेपी नेता के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है. महिला की शिकायत पर 31 दिसंबर 2022 को सेक्टर-26 थाने में मामला दर्ज किया गया था. संदीप सिंह उस समय मंत्री थे जब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी.


चंडीगढ़ पुलिस की 700 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और पहली बार विधायक बने मंत्री संदीप सिंह का उनके (पीड़िता के) साथ पेशेवर संपर्क से परे रिश्ता रहा है. 45 गवाहों के बयान के आधार पर आरोप पत्र तैयार किया गया था.


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