Chandigarh Mayor Election 2024: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जारी आरोप-प्रत्यारोप के बीच आम आदमी पार्टी (आप) के तीन पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए. इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है.
केजरीवाल ने कहा, ''मेयर के इस्तीफा देने से यह साफ हो गया है कि चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव जीत नहीं पाए तो अब हमारे पार्षदों को खरीदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है.''
मेयर का इस्तीफा
बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय थी. इससे पहले रविवार की रात को आप के तीन पार्षद नेहा, पूनम और गुरुचरण काला बीजेपी में शामिल हो गए. वहीं बीजेपी नेता मनोज सोनकर ने पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया.
बीजेपी ने 30 जनवरी को मेयर पद के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल की थी जिससे AAP और कांग्रेस के गठबंधन को झटका लगा था. आप और कांग्रेस ने रिजल्ट के बाद निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह पर मत पत्रों में छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए और इसका वीडियो जारी किया. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज (सोमवार, 19 फरवरी) सुनवाई हुई.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 तारीख को अनिल मसीह पेश हों. कोर्ट में जब आज मसीह पेश हुए तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अनिल मसीह से पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? इसपर मसीह ने कहा कि वहां बहुत शोर हो रहा था. पार्षद कैमरा-कैमरा चिल्ला रहे थे. तभी मैंने उधर देखा कि क्या बात है.
CJI ने पूछा कि आप बैलट पेपर खराब क्यों कर रहे थे. इसपर मसीह ने कहा कि मैं साइन कर रहा था. CJI ने फिर कहा कि लेकिन आप मार्क भी लगाते दिख रहे थे. इसपर मसीह ने कहा कि जिन पेपर में पहले से खराबी की गई थी. उन पर मैंने निशानी बनाई. इसके बाद CJI ने कहा कि आपको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था. आप पर मुकदमा चलना चाहिए. CJI ने कहा किहम डिप्टी कमिश्नर को निर्देश देंगे कि वह एक निष्पक्ष निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करे. नए सिरे से चुनाव हो. निगरानी के लिए एक न्यायिक अधिकारी की भी नियुक्ति हो. कल सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी.
किसे कितनी सीटें?
35 सदस्यीय चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के 14 पार्षद थे और AAP के 13 पार्षद थे. चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर को भी निगम के सदन में मतदान का अधिकार है. कांग्रेस के सात और शिरोमणि अकाली दल का एक पार्षद हैं.
सोनकर ने महापौर पद के लिए हुए चुनाव में AAP के पार्षद कुलदीप कुमार को हराया था. सोनकर को 16, जबकि कुमार को 12 वोट मिले थे. आठ वोट अवैध घोषित किए गए थे. इसके बाद कुलदीप कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. शीर्ष अदालत ने पांच फरवरी को महापौर चुनाव कराने वाले निर्वाचन अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों में छेड़छाड़ की थी और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए.
(इनपुट भाषा से भी)