Chandigarh: चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है. चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अब 23 जनवरी को सुनवाई होगी. मेयर का चुनाव गुरुवार को चुनाव होना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के बीमार होने के चलते नहीं हो पाया. ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की ओर से चुनाव करवाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. सुबह में नगर निगम दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा हुआ था, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों को निगम बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया था.
इससे पहले कांग्रेस और आप के कई पार्षदों ने नगर निकाय अधिकारियों से मिले एक संदेश का हवाला देते हुए दावा किया कि गुरुवार को होने वाला चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव निर्वाचन अधिकारी के बीमार पड़ने के बाद अगले आदेश तक टाल दिया गया. कांग्रेस और आप नेताओं ने बीजेपी की आलोचना की और उसपर आरोप लगाया कि उसने अपनी हार को भांपते हुए मेयर का चुनाव नहीं होने दिया. उन्होंने तब ये कहा था कि वे चुनाव कराने का अनुरोध करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करेंगे.
पार्षदों को मैसेज में कही गई थी ये बात
महापौर, वरिष्ठ उप-महापौर और उप-महापौर के पदों के लिए मतदान से ठीक पहले यह घटनाक्रम हुआ. मतदान के लिए बैठक नगर निकाय के सभा कक्ष में पूर्वाह्न 11 बजे होनी थी. कई पार्षदों को एक आधिकारिक व्हाट्सऐप ग्रुप पर एक संदेश प्राप्त हुआ. इसमें कहा गया है, 'यह सूचित किया जाता है कि अनिल मसीह का स्वास्थ्य खराब हो जाने के बारे में फोन पर एक संदेश प्राप्त हुआ है. उन्हें महापौर पद के लिए 18 जनवरी को होने वाली बैठक के वास्ते निर्वाचन अधिकारी नामित किया गया था. इसलिए अनुरोध है कि अगले आदेश तक नगर निगम कार्यालय न पहुंचें.’’
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