Chandigarh Mayor Election Result: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को बड़ा फैसला देते हुए आप के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया. इस फैसले के बाद एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कुलदीप कुमार ने कहा कि उन्हें कहीं न कहीं विश्वास था कि अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा. उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर्स को धन्यवाद दिया और कहा कि वो हमारी लड़ाई में साथ खड़े रहे.
कुलदीप कुमार ने कहा, "सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन दबाया और कुचला नहीं जा सकता. ये आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बताया है. इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की. आज भारत के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ऐतिहासक फैसला लिया गया है.मैं इस फैसला का बहुत बहुत स्वागत करता हूं. जो फैसला दिया गया है, उसका बहुत सम्मान करता हूं."
रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कुलदीप कुमार ने कहा, "उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने की बजाय बीजेपी का एजेंट बनकर काम किया. वो बीजेपी से थे. उन्होंने सरासर गलत किया और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई और नोटिस भी जारी किया. ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि आगे भी ऐसे लोगों में कोर्ट का डर रहे."
कौन हैं कुलदीप कुमार, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया चंडीगढ़ का मेयर
सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ?
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में मतपत्र सहित अन्य रिकॉर्ड पेश किए.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उन मतपत्रों को देखना चाहेंगे जिन्हें अमान्य कर दिया गया था.
- चंडीगढ़ महापौर चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों की जांच की और कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त ‘‘निशान’’ थे.
- चंडीगढ़ महापौर चुनाव विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मतगणना का निर्देश देते हुए कहा कि खारिज किए गए आठ मतपत्रों की भी गिनती की जाए.
- सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव रद्द किया.
- सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्षद कुलदीप कुमार को विजेता और चंडीगढ़ का महापौर घोषित किया.
- चंडीगढ़ महापौर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कदाचार के लिए निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया. .
- चंडीगढ़ महापौर चुनाव में स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर आठ मतपत्रों को विरूपित करने का प्रयास किया- सुप्रीम कोर्ट