Chandigar Mayor Resignation: सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली मामले में सुनवाई से ठीक पहले बीजेपी के पार्षद ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर लगे आरोपों में सुनवाई होगी.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट आप-कांग्रेस गठबंधन से मेयर पद के उम्मीदवार रहे कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करेगा. कुलदीप कुमार ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर मतगणना के दौरान धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए थे.
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से धांधली के आरोप पर SC ने पांच फरवरी को सख्ती दिखाई थी और चुनाव का वीडियो देखने के बाद CJI ने कहा कि अधिकारी मतपत्र कैसे खराब कर सकता है? उस पर मुकदमा चलना चाहिए.
SC ने कहा था कि ज़रूरत लगी तो फिर चुनाव करवाए जाएंगे. अभी मतपत्र और मतदान का वीडियो HC को सौंप दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपने आचरण पर सफाई देने को भी कहा था और 19 फरवरी की तारीख तय की.
सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सीजेआई ने क्या कहा था?
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने AAP पार्षद की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद कहा था, ''यह लोकतंत्र का मजाक है. यह लोकतंत्र की हत्या है. क्या यह एक रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है, जो कैमरे की ओर देखकर बैलेट को विकृत कर रहे हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि यह शख्स बैलेट को विकृत कर रहा है. इस शख्स को दंडित किया जाना चाहिए.''
आम आदमी पार्टी-कांग्रेस ने लगाया था आरोप
गौरतलब है कि 30 जनवरी 2024 को आम आदमी पार्टी ने अनिल मसीह का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. इसमें पार्टी की ओर से मतपत्रों में धांधली का आरोप लगाया गया था.
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