Chandigarh News: चंडीगढ़ के लोगों के लिए राहत, हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स में अब कोई कार्रवाई नहीं करेगा प्रशासन
Chandigarh News: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों में रहने वाले लोगों के राहत भरी खबर है. अब घटिया निर्माण करने वालों के खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा.
Chandigarh News: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है. हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में घटिया निर्माण करने वालों के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. चंडीगढ़ प्रशासन ने हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में आवश्यक निर्माण को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में प्रशासक के सलाहकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रशासन ने हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में किए गए कुछ निर्माणों को बोर्ड की शर्तों के अनुरूप नियमित करने की मंजूरी दे दी है.
3 फीट की बालकनियों को मंजूरी देने का फैसला
इस संबंध में बोर्ड के सीईओ यशपाल गर्ग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि बोर्ड ने फ्लैटों के आगे और पीछे यार्ड की पूरी चौड़ाई के साथ 3 फुट की बालकनियों को मंजूरी देने का फैसला किया है. इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है कि फ्लैट के अंदर साढ़े चार इंच की दीवार तो हटाई जा सकती है, लेकिन उससे मोटी दीवार नहीं हटाई जा सकती.बोर्ड के इंडिपेंडेंट फ्लैटों में साढ़े चार इंच से अधिक मोटी दीवार को हटाने की अनुमति चंडीगढ़ प्रशासन के एक पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर से 'स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी' सर्टिफिकेट जमा करने की शर्त पर दी जा सकती है.
फ्लैटों के मुख्य द्वार पर टाइल लगाने की मिली अनुमति
बोर्ड ने फ्लैटों के मुख्य द्वार पर ही टाइल लगाने की अनुमति दी है. इस प्रकार स्टील पाइप फ्रेम और पारदर्शी पॉली कार्बोनेट शीट फाइबर ग्लास कवर के साथ अस्थायी कार शेड को केवल चारदीवारी के भीतर और औसत ऊंचाई तक स्थापित करने की अनुमति होगी. इसके अलावा ब्लॉक के सभी लोग जिन्हें फ्लैट आवंटित किए गए है उनकी सहमति और चंडीगढ़ प्रशासन पैनल और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के बोर्ड से भवन की ताकत के संबंध में एक प्रमाण पत्र के अधीन फ्लैटों की छत पर आवंटियों द्वारा सौर पैनल स्थापित किए जा सकते हैं. इसके अलावा बोर्ड ने फ्लैट्स की कैटेगरी के हिसाब से किए गए जरूरी बदलावों को भी मंजूरी दे दी है. इन परिवर्तनों को बोर्ड की शर्तों और निर्धारित शुल्क के बाद नियमित किया जा सकता है. (साभार.एबीपी सांझा)
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