Punjabi Compulsory Subject: चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने पंजाबी भाषा (Punjabi Laguage) को लेकर अहम फैसला लिया है. पंजाब के सभी स्कूलों में पहली से लेकर 10वीं तक पंजाबी को जरूरी सब्जेक्ट बनाया गया है. इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में भी पंजाबी भाषा को लागू करने की बात कही गई है. इस कानून का पालन नहीं करने पर स्कूलों पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.


पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दूसरे दिन पंजाबी भाषा से जुड़े दो बिल पास किए घए. पंजाब सरकार के मंत्री परगट सिंह ने पंजाबी भाषा को जरूरी सब्जेक्ट बनाए जाने के बारे में जानकारी दी है. परगट सिंह ने साफ कर दिया है कि पंजाब के सभी स्कूलों में पंजाबी भाषणा को लागू करना जरूरी है. 


तीन हिस्सों में बांटी गई जुर्माने की राशि


विधानसभा में पास हुए बिल के मुताबिक अगर कोई स्कूल पंजाबी भाषा से जुड़े नियमों का पालन नहीं करता है तो पहली बार उस पर 50 हजार रुपये रुपये जुर्माना लगाया जएगा. अगर एक महीने के अंतराल में ही उस स्कूल को लेकर दूसरी शिकायत आती है तो जुर्माने की राशि बढ़कर एक लाख रुपये हो जाएगी. अगर स्कूल को लेकर एक महीने में दो बार से ज्यादा शिकायत आती है तो फिर उस पर 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. 


पंजाबी भाषा से जुड़े दूसरे बिल के मुताबिक अब सभी सरकारी काम पंजाबी भाषा में करने होंगे. अगर कर्मचारी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरी बार बिल का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा और तीसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 5,000 रुपये हो जाएगी. 


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