Punjab News: अवैध रेत खनन के मामले पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है. पंजाब की एक स्थानीय अदालत ने भूपिंदर सिंह हनी की न्यायिक हिरासत 10 मार्च तक बढ़ाये जाने का आदेश दिया. ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर चन्नी को अदालत में पेश किया था. इससे पहले भी अदालत ने दो बार हनी की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई थी.


हनी को तीन और चार फरवरी की दरम्यिानी रात को ईडी ने गिरफ्तार किया था. ईडी को आठ फरवरी तक हनी को हिरासत में रखने की मंजूरी मिली थी लेकिन बाद में यह अवधि बढ़ाकर 11 फरवरी कर दी गयी थी.


ईडी ने की थी छापेमारी


ईडी का कहना है कि हनी ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया. हनी पर स्थानांतरण और तैनाती के नाम पर अधिकारियों से भी पैसा वसूलने का आरोप है. इसके अलावा आरोपी हनी ने ईडी की जांच के दौरान अपना बयान दिया, जिसमें उसने स्पष्ट कहा है कि लुधियाना में उसके घर से मिले 4.09 करोड़, लुधियाना में संदीप कुमार के घर से मिले 1.99 करोड़ और मोहाली में उसके घर से मिले 3.89 करोड़ रुपये उसी के हैं. उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अवैध खनन गतिविधियों तथा अधिकारियों की तैनाती और स्थानान्तरण कराके ये पैसे वसूले थे.


गत 18 जनवरी को ईडी ने इस ठिकानों पर छापा मारा था. ईडी ने हनी के कारोबारी सहयोगी कुदरत दीप सिंह का बयान भी रिकॉर्ड किया है. अवैध रेत खनन और संपत्ति के हस्तातंरण से संबंधित दस्तावेज, मोबाइल फोन, 21 लाख रुपये का सोना, 12 लाख रुपये की घड़ी और 10 करोड़ रुपये नगद ईडी के छापे के दौरान जब्त किये गये थे. पंजाब पुलिस ने अवैध रेत खनन के मामले में सात मार्च 2018 को 10 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.


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