रंजिश में बच्चे को चाकू से काटकर उतारा था मौत के घाट, अब अदालत ने सुनाई ये सजा
Court Verdict: गुरुग्राम की अदालत ने बच्चे की हत्या मामले में सजा का एलान कर दिया है. 2020 में मासूम को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था. अभियोजन पक्ष ने अदालत में सबूत और गवाह पेश किये.
Gurugram Court Verdict: हरियाणा में गुरुग्राम की अदालत ने बच्चे के हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि 2 जुलाई 2020 को सेक्टर-43 क्षेत्र में मासूम की हत्या का मामला सामने आया था. मनीराम नामक व्यक्ति ने अपने मोबाइल से कंट्रोल रूम को वारदात की सूचना दी थी. मृतक मासूम की मां सुनीता ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया था. बयान के मुताबिक महिला घरेलू काम करती है. पति चौकीदारी का काम करता है.
मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला मनीराम परिवार का पड़ोसी है. मनीराम ठेकेदार के पास काम करता है. मनीराम का पति के साथ झगड़ा हो गया था. बीच बचाव कराने के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन मनीराम ने धमकी दी थी कि रंजिश बदला लेकर रहेगा. महिला का पति 2 जुलाई 2020 को किसी काम से बादशाहपुर चला गया. महिला के मुताबिक 6 वर्षीय बेटे साहिल को मनीराम बहाने से बेसमेंट में ले गया. थोड़ी देर बाद बेटे के चीखने चिल्लाने की आवाज आई.
बच्चे की हत्या करने वाले को उम्रकैद के साथ जुर्माना
बेसमेंट में पहुंचने पर महिला ने देखा कि मनीराम चाकू से साहिल की गर्दन काट रहा था. किसी तरह से उसने साहिल को मनीराम के कब्जे से मुक्त कराया. मनीराम साहिल की हत्या करने के बाद चाकू फेंक कर भाग गया. महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने मनीराम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया. मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में चली. अभियोजन पक्ष ने अदालत में पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए. अदालत ने बुधवार को पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर मनीराम को हत्या का दोषी ठहराया. गुरुवार को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने का एलान किया.
रिपोर्ट- राजेश यादव
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