Haryana News: हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों और मजदूरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. एक अधिकारियक बयान के अनुसार, हरियाणा सरकार ने किसानों और खेत मजदूरों के लिए एक योजना से आयु सीमा को हटा दिया है. इसके तहत कृषि मशीनरी का संचालन करते समय मृत्यु या दिव्यांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. 


अधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार ने किसानों, कृषि मजदूरों और मार्केट यार्ड मजदूरों के लिए 'मुख्यमंत्री किसान और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना' के तहत आयु सीमा को हटाने का निर्णय लिया है. इसमें कहा गया है कि अब 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति भी योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे.


पहले इस योजना के तहत पीड़ित की आयु 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी. इस योजना के तहत, कृषि मशीनरी का संचालन करते समय मृत्यु या दिव्यागंता के मामले में किसानों, कृषि मजदूरों और बाजार यार्ड मजदूरों को 37,500 रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.


कृषि, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया. बैठक में कृषि मंत्री कंवर पाल भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को बिना किसी देरी के निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया.


हर गरीब को मकान देने का काम तेज
चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को मकान देने का काम हम तेजी से करने जा रहे हैं. जितने भी एप्लीकेशन सबमिट हुए हैं उन्हें वेरीफाई करवाकर लोगों को पक्की छत देने का काम करेंगे. 


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