Mamman Khan News: फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को बुधवार को एडीजे अजय कुमार शर्मा की अदालत ने नियमित जमानत दे दी. इसके लिए करीब 7 घंटे का इंतजार करना पड़ा. दोनों पक्षों के वकीलों की जमकर बहस हुई. मामन खान को नूंह हिंसा मामले के आरोप में जमानत ना मिले इसके लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार के डबल एजी ने आकर नूंह में बहस की. लेकिन मामन खान के वकीलों की दलीलें उन पर भारी पड़ी. मामन खान अब पूरी तरह से राहत महसूस कर सकते हैं. 14 सितंबर 2023 को नूंह हिंसा मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था.


फैसले से पहले नूंह की कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. बता दें कि नूंह हिंसा मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस विधायक मामन खान को एसआईटी ने तलब किया था. वो इस पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. मामन खान पर 31 जुलाई 2023 को नूंह में हिंसा भड़काने का आरोप लगा. नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ओर से बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जा रही थी. इस पर भीड़ ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया था. इसके बाद नूंह के बाद आसपास के क्षेत्रों में भी हिंसा फैल गई थी. इस हिंसा की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें होम गार्ड के दो जवान भी शामिल थे.


मोनू मानेसर को भी मिल चुकी है जमानत


16 अक्टूबर को हरियाणा की एक अदालत ने नूंह हिंसा मामले में मोनू मानेसर को जमानत दे दी थी. उसे नूंह हिंसा के मामले में 12 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. नूंह पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी उस संदेश से संबंधित है, जिसे उसने कथित तौर पर विश्व हिंदू परिषद की पहले अवरुद्ध की गयी यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए 28 अगस्त को एक और जुलूस निकालने की योजना के बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. नूंह पुलिस ने पहले कहा था कि इस पोस्ट के माध्यम से समूहों के बीच धर्म के आधार पर वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की गयी.


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