Punjab News: पंजाब की फाजिल्का जिले की एक अदालत ने शनिवार को 2015 के मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेहरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को दो दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद खेहरा को कड़ी सुरक्षा के बीच जलालाबाद स्थित अदालत में पेश किया गया. भुलथ से विधायक खेहरा को गुरुवार को चंडीगढ़ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था. 


2015 में भी खेहरा की हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस उप महानिरीक्षक स्वप्न शर्मा के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच के बाद 2015 के मादक पदार्थ मामले में खेहरा को गिरफ्तार किया गया है. मादक पदार्थ से जुड़ा यह मामला मार्च 2015 में फाजिल्का के जलालाबाद में दर्ज किया गया था। इसमें गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और बाद में उन्हें स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था. पुलिस ने आरोपियों पास से दो किलोग्राम हेरोइन, सोने के 24 बिस्कुट, एक देसी पिस्तौल, एक .315 बोर की पिस्तौल और दो पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद किए थे. पुलिस जांच के दौरान बाद में खेहरा का नाम सामने आया था.


2022 में मिल गई थी जमानत 
उच्चतम न्यायालय ने 2017 में खेहरा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जिन्हें मामले में अतिरिक्त आरोपी के तौर पर तलब किया गया था. खेहरा को 2015 के मादक पदार्थ मामले से जुड़े धन शोधन के आरोप में 2021 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2022 में उन्हें जमानत मिल गई. उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2023 में, 2015 के मादक पदार्थ मामले में खेहरा के खिलाफ समन आदेश को रद्द कर दिया था. कांग्रेस की पंजाब इकाई ने खेहरा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया था. पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है.  


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