Haryana School Admission 2022 for EWS Candidates: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स (Haryana EWS Candidates) को प्राइवेट स्कूलों (Haryana School EWS Admissions 2022) में दिए जाने वाले रिजर्वेशन (Haryana Schools EWS Reservation) के नियमों के बदलाव किया है. इन नए बदलावों का जहां प्राइवेट स्कूल स्वागत कर रहे हैं, वहीं एक वर्ग द्वारा इनका जमकर विरोध हो रहा है. दरअसल हरियाणा सरकार ने 134 ए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 को हटा दिया है. इस नियम के अंतर्गत गरीब मेधावी छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता था.
क्या है सरकार का तर्क –
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार का कहना है कि उन्होंने आरटीई (Right to Education) एक्ट के तहत इस नियम को हटाने का फैसला किया है. इस नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 25 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है, जबकि 134 ए नियम के तहत केवल 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है.
आरटीई कार्यकर्ताओं ने उठाया कदम पर सवाल –
हरियाणा सरकार के इस कदम की टाइमिंग पर आरटीई कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है. उनका कहना है कि इस समय पर ये बदलाव इस एकेडमिक सेशन में चल रहे एडमिशन को प्रभावित करेगा जिससे ईडब्लूएस कैंडिडेट्स को समस्या होगी. उनको वर्तमान में निजी स्कूलों में एडमिशन देने से मना कर दिया जाएगा.
एडमिशन हो चुके हैं पूरे –
इस सवाल पर हरियाणा सरकार का कहना है कि आरटीई नियम के तहत प्री प्राइमरी से लेकर क्लास वन तक के क्लासेस में एडमिशन दिया जाता है. इन क्लासेस में एडमिशन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है. इसलिए कमजोर वर्ग के छात्रों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा.
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