Defamation Case Verdict: 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार, नवजोत सिंह सिद्धू बोले- ‘कबूतरों को फांसी और गिद्धों को...'
Defamation Case News: 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं मिल पाई है. कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने विरोध जताया है.
Punjab News: मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जताई है पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर लिया-कानून कभी-कभी सोता है लेकिन कभी मरता नहीं है. आप कबूतरों को फांसी देते हैं और गिद्धों को बरी कर देते हैं, जब मुखबिर का सफाया हो जाता है और जिसे वह उजागर करता है वह सुरक्षित हो जाता है तो लोकतंत्र बर्बाद है.
‘दबे ना जो, झुके ना जो, रुके ना जो’
सिद्धू ने आगे लिखा कि राहुल गांधी संवैधानिक मूल्यों के निडर मशाल-वाहक, हमारे लोकतंत्र के "चमकदार कवच में शूरवीर" हैं. उनकी आवाज़ को चुप कराने का हर प्रयास निरर्थक साबित होगा. क्योंकि उन्हें उनके धार्मिक जीवन और नैतिक अधिकार द्वारा संरक्षित किया गया है. सत्ता में बैठे लोगों से निडरता से सवाल करना. उनकी सच्चाई की आवाज का तानाशाही जवाब, "जानवरों के बल का प्रयोग करें. चरित्र संकट में नहीं बनता, उसका प्रदर्शन होता है. दबे ना जो - झुके ना जो - रुके ना जो.
The law sometimes sleeps but never dies…….. You hang the doves and acquit the vultures…….. when the whistleblower is annihilated and those he exposes are protected; democracy is doomed !!!@RahulGandhi is the fearless torch-bearer of constitutional values , “knight in… pic.twitter.com/YqK74yXqxg
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) July 7, 2023 [/tw]
कांग्रेस नेता कर रहे है विरोध
मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लेकर देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता ने नाराजगी जताई है. दिल्ली पार्टी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. आज की गई सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट का कहा कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है. इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है. जिसकी वजह से राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज किया जाता है. कोर्ट की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं. आपको बता दें कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. कांग्रेस के मुताबिक अब राहुल गांधी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.
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