Haryana News: हरियाणा के जींद में अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल की कैद तथा 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, छह मई 2021 को उचाना थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि बड़ौदा गांव निवासी अमन उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसने उससे दुष्कर्म किया.


आरोपी को 20 साल की कैद
इस संबंध में अमन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने अमन को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगा. 


8 साल की बच्ची से रेप मामले में भी सजा का ऐलान
वहीं आपको बता दें कि यमुनानगर जिले में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में भी कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. साल 2021 में भट्टे पर काम करने वाली महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 8 साल की बेटी से भट्टे पर ही काम करने वाले धर्मबीर नाम के शख्स ने दुष्कर्म किया है. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. बच्ची की मां ने अपनी शिकायत में बताया कि बच्ची किराना दुकान से सामान लेने गई थी. तब वापस लौटी तो खून से लथपथ थी. तब बच्ची ने मां को बताया कि भट्टे पर काम करने वाले धर्मबीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है.


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