Daler Mehndi Sentenced: पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को मानव तस्करी के मामले में मिली दो साल की सजा मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है. दलेर मेंहदी की तरफ से दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट में जल्द ही सुनवाई हो सकती है. 19 साल पुराने मानव तस्करी मामले में पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने साल 2018 में दलेर मेहंदी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी. जिसके बाद दलेर मेहंदी को जमानत मिल गयी थी.


इस फैसले के खिलाफ दलेर मेहंदी ने पटियाला के एडिशनल सेशन जज के सामने अपील दायर कर चुनौती दी थी. चार साल अपील पर चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 जुलाई 2022 को दलेर मेहंदी की अपील को खारिज कर सजा को बरकरार रखा. अपील खारिज होने के बाद दलेर मेहंदी ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर इसे चुनौती दे दी. याचिका में मेंहदी ने हाईकोर्ट से अपील की है कि जब तक उसकी सजा के खिलाफ अपील लंबित रहती है उसकी सजा पर रोक लगाई जाए. 


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क्या है पूरा मामला?


बता दें कि, दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी मंडली के सदस्यों के रूप में लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने के लिए मोटी पैसेज मनी चार्ज की थी. 2018 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी और बाद में उन्होंने सत्र अदालत में अपील दायर की थी. 


2003 में सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि मेहंदी बंधुओं ने 1998 और 1999 में दो मंडलियां ली थीं, इस दौरान 10 लोगों को समूह के सदस्यों के रूप में अमेरिका ले जाया गया और अवैध रूप से वहीं छोड़ दिए गए थे. पहली शिकायत दर्ज करने के बाद, पुलिस को गायक के खिलाफ इसी तरह की 35 और शिकायतें मिलीं थी.



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