Haryana Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव 2024 के तहत गुरुग्राम (Gurugram) सहित हरियाणा के सभी जिलों के आचार संहिता लागू है. जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जिले में 16 मार्च से ही धारा 144 भी अमल में है. लाइसेंसी हथियार धारकों से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द अपने थाने में या पास के गन शॉप में इसे जमा करा दें. 


दरअसल, लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का हथियार अपने पास नहीं रख सकता. ये आदेश लोकसभा चुनाव पूरा होने तक लागू रहेंगे. डीसी गुरुग्राम के निर्देशों के अनुसार जिला के सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को संबंधित थानों में हथियार जमा करवाने जरूरी हैं.


गुरुग्राम डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार लिए पाया जाता है तो उसे आम जनता के लिए खतरनाक माना जाएगा. साथ ही इसे अपराध समझा जाएगा. जिला में कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, बरछी, भाला, चाकू, लाठी, साईकिल की चेन और किसी भी प्रकार की चीज जो हथियार के रूप में प्रयोग हो सके, को अपने साथ नहीं रख सकता. इसका आदेश का उल्लंघन करने वालों को धारा 144 के तहत अपराधी मानकर दंडित किया जाएगा. 


सिर्फ इन्हें है हथियार रखने की छूट


डीसी के आदेशों के मुताबिक इंडियन पैनल कोड 1973 की धारा 144 के तहत चुनाव प्रक्रिया के समय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह आदेश जारी किए गए हैं. इन आदेशों के अनुसार केवल पुलिसकर्मी और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को हथियार रखने की छूट है.


25 मई को होगा मतदान
 
गुरुग्राम, रेवाड़ी और मेवात क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण यानी 25 मई 2024 को लोग वोट डालेंगे. हरियाणा के अन्य सभी लोकसभा क्षेत्रों में भी उसी दिन वोट डाले जाएंगे. लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम रेवाड़ी और मेवात क्षेत्र के 24 लाख 94 हजार 44 मतदाता मतदान करेंगे.


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