हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला के लिए आज गुरुवार का दिन अहम है. क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुना सकती है. चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने साल 2006 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था, चौटाला पर आय से 189 गुना ज्यादा पैसा कमाने का आरोप है. इससे पहले शिक्षक भर्ती मामले में चौटाला दस साल की सजा काट चुके हैं.


दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत आज गुरुवार को सजा का फैसला करने से पहले अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों पर सुनवाई करेगी. चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 23 मई को दोषी ठहराया गया था. कोर्ट ने इनेलो सुप्रीमो को कार्यवाही के दौरान अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा है. इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया था. इसमें सीबीआई ने तर्क दिया कि साल 1993 से 2006 के बीच चौटाला सात बार के विधायक रहे और उन्होंने इस दौरान 6.09 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी. 


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दूसरी बार चौटाला को सुनाई जाएगी सजा


हालांकि चौटाला के परिवार ने इस मामले को राजनीतिक बदला कहते हुए खारिज कर दिया था. साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में उनके फ्लैट और जमीन सहित उनकी 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. बता दें कि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी ठहराए जाने और भ्रष्टाचार के आरोप में सात साल और आपराधिक साजिश के आरोप में 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद ओम प्रकाश चौटाला की यह दूसरी सजा है.


वहीं सजा की घोषणा के तुरंत बाद चौटाला के वकील उनके लिए राहत की मांग करते हुए अदालत के आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं. चौटाला के वकील हर्ष कुमार शर्मा ने कहा कि बचाव पक्ष अदालत में नरमी बरतने की पूरी कोशिश करेगा. चौटाला पहले ही जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में 10 साल की सजा काट चुके हैं और 90 प्रतिशत शारीरिक रूप से अक्षम भी हैं. इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वह वापस हिरासत में न जाए और इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में भी अपील करेंगे.


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