Gurugram News: गुरुग्राम में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी (ED) ने कई फ्लैट्स को अटैच कर दिया था. धोखाधड़ी के मामले में संपत्ति को कुर्क किया गया था. लेकिन अब खबर है कि ईडी इन फ्लैट्स को उनके मालिकों को वापस दे रही है. कोर्ट के आदेश के बाद खरीदारों को फ्लैट्स वापस किया जा रहा है जिन्हें बिल्डरों के धोखे का शिकार होना पड़ा था. 


पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह एसआरएस ग्रुप के आरएसएस पर्ल, एसआरएस सिटी और एसआरएस प्राइम से जुड़ा मामला है, जिनके 78 फ्लैट्स को उनके असली हकदार को वापस किया जाएगा जिनकी कीमत 20 करोड़ रुपये से अधिक है. पीएमएलए के अंतर्गत ट्रिब्यूनल ने 12 अगस्त को ईडी ने आदेश दिया था कि इन फ्लैट्स को दावेदारों को वापस कर दिया जाए जिनकी कीमत 20.15 करोड़ रुपये है.


2020 में अटैच हुई संपत्ति अब होगी वापस
दरअसल, ईडी ने जनवरी 2020 में 2,215 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी. जिसमें एसआरएस ग्रुप के ऊपर होमबायर्स के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप थे. यह आरोप लगाया गया था कि एसआरएस ग्रुप ने लोगों से रेसिडेंशियल यूनिट के लिए पैसे लिए थे लेकिन वे उन होमबायर्स के नाम पर घर रजिस्टर नहीं कर पाया था. ये सारे फ्लैट एसआरएस ग्रुप के नाम से रजिस्टर थे.


सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रही है कार्रवाई
ईडी ने ट्रिब्यूनल में अपील की थी. इसके बाद यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया. सुप्रीम कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि असली हकदारों का वेरिफिकेशन किया जाए ताकि उन्हें फ्लैट वापस दिए जा सकें. ईडी के अधिकारियों ने बताया कि व्यापक वेरिफिकेशन किया गया ताकि लोगों को न्याय मिल सके. अभी और घर खरीदारों की पुष्टि होनी है जिन्होंने घर तो बुक किया था लेकिन उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला. उनका फ्लैट भी वापस किया जाएगा. 


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