Election Commission Disqualifies 6 Candidates In Punjab: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने वर्ष 2022 में पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले छह उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने सोमवार को यह जानकारी दी.


निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवारों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोग को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं दिया था, जिससे वे अगले तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हैं.


सिबिन सी ने एक बयान में कहा कि बटाला विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सुच्चा सिंह को अयोग्य घोषित कर दिया गया है. कादियां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रेम सिंह और हरदीप सिंह को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है. सिबिन सी ने कहा कि गुरदासपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार सनी, करणदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह को भी अगले तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है.


अगले तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए  हो गए हैं अयोग्य
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने सोमवार को कहा कि छह उम्मीदवारों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 78 के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर चुनाव आयोग को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं सौंपा है, जिससे वे अधिनियम की धारा 10ए के तहत अगले तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हैं.


इन लोगों को किया अयोग्य घोषित
वहीं पंजाब की बटाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सुच्चा सिंह, कादियां से चुनाव लड़ने वाले प्रेम सिंह और हरदीप सिंह, गुरदासपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवार सन्नी, करणदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह को चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में जारी आदेश के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था.


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