एल्विश यादव की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश
Elvish Yadav News: गुरुग्राम की अदालत ने एल्विश यादव के साथ गायक राहुल यादव फाजिलपुरिया भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. मामला एक गाने की सूटिंग से जुड़ा हुआ है.
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यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. गुरुग्राम की एक अदालत ने एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. इसके सात ही हरियाणवी सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया पर भी एफआईआर के आदेश दिए गए हैं. ये मामला 32 बोर गाने की शूटिंग के दौरान सांप गले में डालने का है. एनजीओ पीपल फॉर एनीमल की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. गुरुवार शाम कोर्ट ने बादशाहपुर थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए.
गुरुग्राम कोर्ट ने पशुक्रूरता अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, गेबलिंग एक्ट और आपराधिक षड्यंत्र के धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का ऑर्डर दिया. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनोज राणा कि कोर्ट ने बादशाहपुर थाना में मामला दर्ज करने के लिए कहा है. आरोप है कि गाने की सूटिंग के दौरान दुर्लभ सांपों का किया प्रयोग किया गया.
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इससे पहले एल्विश यादव को यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न से जुड़े मारपीट मामले में गुरुग्राम की एक अदालत ने जमानत दे दी थी. यूपी पुलिस एल्विश यादव को गुरुग्राम कोर्ट ले कर आई थी, जहां गुरुग्राम पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इसके बाद यादव को मजिस्ट्रेट अक्षय कुमार की अदालत में पेश किया गया था.
एल्विश यादव को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था. उन्हें शनिवार (23 मार्च) दोपहर करीब 1.30 बजे अदालत में पेश किया गया था और उनके वकीलों द्वारा जमानत बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत दे दी. यह घटना 8 मार्च को गुरुग्राम के सेक्टर 53 इलाके में एक शॉपिंग मॉल में हुई थी. इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एल्विश यादव को दिल्ली के एक कंटेंट क्रिएटर पर हमला करते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद, एल्विश और अन्य के खिलाफ सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
(मोहित की रिपोर्ट)
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