No Entry in Institutes Without Vaccination: कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार से देश में काफी चिंता बढ़ गई है. अब ओमिक्रॉन के मामले हर दिन तेजी से सामने आ रहे हैं. ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ में बड़ा फैसला लिया गया है. दरअसल, 1 जनवरी 2022 से चंडीगढ़ में बिना पूर्ण टीकाकरण के शैक्षणिक या कोचिंग संस्थान में एंट्री नहीं मिलेगी. केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि कोचिंग सेंटर और ट्यूशन सहित शैक्षणिक संस्थान, केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले वयस्कों या जो दूसरी खुराक के कारण नहीं हैं, उनके आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति होगी. यह नियम शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों पर भी लागू होगा.


नियम तोड़ने वालों को देना होगा जुर्माना
केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने कहा कि जो भी व्यक्ति इन नियमों को तोड़ेगा उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. इसके अलावा नियम को तोड़ने वाले संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. चंडीगढ़ में लागू यह आदेश यूटी प्रशासन के पिछले आदेश का विस्तार है, जिसमें कहा गया था कि 1 जनवरी से, जिन्हें पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है, वह बाजार, सार्वजनिक परिवहन, पार्क, धार्मिक स्थल, मॉल जैसे बड़े स्थानों पर नहीं जा सकेंगे. वहीं नियम तोड़ने पर जो व्यक्ति जुर्माने का भुगतान नहीं करेगा उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.


पहले वैक्सीन की एक खुराक की गई थी अनिवार्य
इससे पहले 3 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) प्रभजोत कौर ने स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए परिसर में प्रवेश करने के लिए कम से कम एक वैक्सीन की खुराक लेना अनिवार्य कर दिया था. हालांकि, सूत्रों के अनुसार, उस समय भी, वैध चिकित्सा कारणों को छोड़कर, 99% से अधिक कर्मचारियों को टीका लगाया गया था.


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