Punjab: पूर्व कांग्रेस विधायक कुलबीर सिंह जीरा को HC से जमानत, जेल से रिहा, जानिए किस मामले में पहुंचे थे सलाखों के पीछे
Kulbir Singh Zira News: पूर्व कांग्रेस विधायक कुलबीर सिंह जीरा को सोमवार शाम को रोपड जेल से रिहा कर दिया गया. 17 अक्टूबर की सुबह 5 बजे उनके घर से फिरोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
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Punjab News:पंजाब की जीरा विधानसभा से पूर्व कांग्रेसी विधायक कुलबीर सिंह जीरा को बड़ी राहत मिली है. सोमवार देर शाम पूर्व विधायक को रोपड़ जेल से रिहा कर दिया गया. कुलबीर सिंह जीरा को बीती 17 अक्टूबर को सुबह 5 बजे फिरोजपुर पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया था. जीरा पर आरोप है कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बीडीपीओ कार्यालय के अंदर धरना लगाया था. जिसके बाद पूर्व विधायक सहित उनके साथियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके अलावा पूर्व विधायक पर एक और मामला दर्ज किया गया था.
12 अक्टूबर को पूर्व कांग्रेसी विधायक पर दर्ज हुआ था मामला
कुलबीर जीरा कांग्रेस सरकार में जीरा विधान सभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं. पूर्व कांग्रेसी विधायक कुलबीर सिंह जीरा पर 12 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद 17 अक्टूबर को पूर्व विधायक की गिरफ्तारी की गई. गिरफ्तारी के बाद उन्हें लोअर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से फिरोजपुर की सेंटर जेल भेज दिया गया था. लेकिन फिरोजपुर जेल में आंतकी और गैंगस्टरों के बंद होने से जान का खतरा हो सकता था, इसलिए पूर्व विधायक को रोपड़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया. जिसके बाद सोमवार शाम को कुलबीर सिंह जीरा को रोपड़ जेल से ही रिहा किया गया है. जेल से बाहर निकलने के बाद कुलबीर सिंह जीरा के समर्थकों ने उनका स्वागत किया.
जीरा के भाई ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका
आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस विधायक कुलबीर सिंह जीरा के भाई ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. शुक्रवार को याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जीरा की गिरफ्तारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद की गई है ऐसे में उनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता. लेकिन कोर्ट में जीरा के भाई को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने की छूट दी थी. जिसको लेकर याचिका दाखिल की गई और सोमवार को फिर हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक के रिहाई के आदेश दे दिए.
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