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Haryana: फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर पद पर महिलाओं की छाती मापने पर नियम पर सरकार सख्त, कहा- इसी नियम से होगा फिजिकल
Chandigarh: फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर पदों की भर्ती में महिला उम्मीदवारों की छाती मापने के नियम पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा.
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Haryana News: हरियाणा में फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर पदों की भर्ती प्रक्रिया में महिला उम्मीदवारों की छाती मापने के नियम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. जिसको लेकर हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी अपने मॉडल दिशा-निर्देशों में भर्ती के लिए महिलाओं की लंबाई व छाती के माप के लिए शारीरिक मानक बनाए हैं. हरियाणा सरकार भी इन नियमों के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया कर रही है. इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा.
शारीरिक दक्षता मापने के लिए महिलाओं की होगी तैनाती
आपको बता दें कि हरियाणा में 22 महिला वन रक्षकों और 4 महिला वनपालों की भर्ती की जा रही है. जिसको लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है भर्ती प्रक्रिया के दौरान महिला उम्मीदवारों का शारीरिक माप लेने के लिए केवल महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों को ही तैनाती की जाती है. इस साल भी इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा.
12 जुलाई को होगा फिजिकल टेस्ट
एचएसएससी की तरफ से 12 कैटेगरी की भर्ती में अभ्यर्थियों का 12 जुलाई से फिजिकल टेस्ट शुरू होगा. फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी रेंजर और फॉरेस्टर के पद के लिए पुरुषों के लिए छाती की चौड़ाई की शर्त रखी गई है. महिलाओं के लिए छाती को लेकर नियम तय किए गए हैं कि महिलाओं की सामान्य स्थिति में छाती 74 सेंटीमीटर और छाती फुलाकर 79 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए.
विपक्ष कर रहा है विरोध
फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर पदों की भर्ती में महिलाओं की छाती मापने के नियम को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है. एक तरफ कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी हुई है, दूसरा मीडिया पर भी इस मुद्दे पर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले पर बीजेपी को घेरा है.
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