(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
दो लोगों की चाकू से गोदकर की थी हत्या, अब अदालत ने सुनाया फैसला, जेल के साथ लगाया जुर्माना
Gurugram News: चाकू मारकर हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए दो आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है. एक आरोपी को 20 साल की सजा और दूसरे को उम्रकैद की सजा दी गई है.
Gurugram Additional Sessions Judge verdict: चाकू मारकर हत्या के एक मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. एक को 20 साल की सजा व दूसरे को उम्रकैद की सजा दी गई है. दोषियों में एक नाबालिग है और दूसरा बालिग है.
पुलिस के अनुसार 14 सितम्बर 2019 को थाना पटौदी में एक सूचना खंडेवला मोड हेली मंडी पर एक व्यक्ति की चाकू लगने से घायल होने के बारे में मिली थी. जब पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो घायल को अस्पताल ले जाया जा चुका था. अस्पताल में उसकी मौत हो चुकी थी. जिसका नाम हेतराम था.
चाकू मार कर कर दी हत्या
इस घटना के बारे में मृतक हेतराम के भाई ने लिखित शिकायत देकर कहा कि उसका भाई हेतराम निवासी जोड़ी खुर्द इनके एक जानकार की खंडेवला मोड़ हेलीमंडी पर स्थित दूध की डेयरी पर गया था. वहां पर उनके जानकार के लडक़ों ने चाकू मार कर उसके भाई की हत्या कर दी. इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया.
जज ने सुनाया फैसला
पुलिस ने घटना के अगले ही दिन 15 सितम्बर को एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को पुलिस ने काबू किया. इनमें से एक आरोपी की पहचान अनिकेत निवासी गांव गुढाना पटौदी के रूप में हुई थी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पूरे साक्ष्य जुटाकर अदालत में पेश किए. सोमवार को एडिशनल सेशन जज मोना सिंह ने इस हत्याकांड में अहम फैसला सुनाया.
दोनों आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया. इनमें से एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और दूसरे को उम्रकैद की. साथ ही 25 हजार रुपये व 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
राजेश यादव की रिपोर्ट.
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