Gurugram: गुरुग्राम में 2 चिंटेल टावरों को खाली कराने के निर्देश, 15 दिनों के अंदर करना होगा खाली, धारा 144 लागू
गुरुग्राम प्रशासन ने चिंटेल पारादीसो के टावर ई और एफ को खाली करने का निर्देश दिया है. अगले 15 दिनों के अंदर टावर खाली करना होगा, अन्यथा आपराधिक कार्रवाई का सामना करना होगा.
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Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम में जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को सेक्टर 109 के चिंटेल पारादीसो के टावर ई और एफ के निवासियों को परिसर खाली करने का निर्देश दिया है. जिसके लिए धारा 144 लागू की गई है. जिला प्रशासन द्वारा इन इन टावरों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है. गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर के अनुसार कब्जाधारियों को अगले 15 दिनों के अंदर टावर खाली करना होगा, अन्यथा आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. इस आदेश की पूर्ति के लिए जिला नगर योजनाकार का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.
29 जनवरी को भी दिए गए थे निर्देश
गुरुग्राम डीसी निशांत यादव का कहना है कि उन्हें धारा 144 लागू करने और आपराधिक कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया है. क्योंकि उनकी तरफ से 29 जनवरी को निर्देश जारी कर टावर ई और एफ को 15 फरवरी तक खाली करने के लिए कहा गया था. लेकिन किसी ने किसी ना किसी बहाने से फ्लैट खाली नहीं किया. जिसकी बाद अब स्थिति को देखते हुए डीसी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और धारा 144 को लागू कर 15 दिनों के भीतर फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया.
डीसी का आदेश का विरोध
डीसी के आदेश को लेकर चिंटेल पारादीसो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि वे डीसी के आदेश से निराश और परेशान है. चिंटेल पारादीसो आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष राकेश हुड्डा का कहना है कि इन फ्लैटों में रह रहे लोगों के लिए पुनर्वास योजना और फ्लैट मालिकों के समाधान के बिना हम डीसी के आदेश का विरोध करते है. आपको बता दें कि आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक स्ट्रक्चरल ऑडिट के अनुसार 29 जनवरी को जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया था. जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि चिंटेल पारादीसो के टावर ई और एफ असुरक्षित है, ये लोगों के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है. गौरतलब है कि 10 फरवरी, 2022 को चिन्टेल्स पैराडिसो कॉन्डोमिनियम के टॉवर डी की 6 मंजिलें अपने आप ढहने से 2 महिलाओं की मौत भी हो गई थी.
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