Gurugram Pollution: गुरुग्राम में GRAP के फेज-3 को लागू करने की तैयारी, जानें- इस दौरान किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध?
Gurugram Air Pollution: गुरुग्राम के जिलाधिकारी ने वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए शनिवार को बैठक की. इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को प्रदूषण से निपटने के उपाय करने के निर्देश दिए.
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Gurugram News: दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम (Gurugram) में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू करने की तैयारी की जा रही है. गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव (Nishant Kumar Yadav) ने इसको लेकर शनिवार को बैठक की. एनसीआर में GRAP का तीसरा चरण लागू होने के साथ ही प्रशासन ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्त रवैया अपना लिया है. डीसी ने प्रदूषण फैलने से रोकने के उपाय करने के लिए सभी विभागों के उच्चाधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट का अधिकार दिया है.
डीसी निशांत कुमार यादव ने प्रदूषण फैलाने वाले कारकों की पहचान कर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान मीटिंग में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. प्रदूषण की रोकथाम के लिए आयोजित बैठक में डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि शहर की सभी मुख्य सड़कों के किनारे पेड़-पौधों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए ताकि इन पर धूल न जमने पाए. ज्यादा धूल वाले स्थानों की पहचान कर वहां एंटी स्माॅग गन तैनात की जाए. इसी तरह पटाखों की बिक्री और इनके इस्तेमाल को लेकर भी डीसी ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. डीसी कहा कि सभी जोन के एसडीएम और संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस पटाखों की अवैध बिक्री और इस्तेमाल का प्रतिबंधित करवाएंगी.
उद्योगों और रिहायशी इलाकों में जरनेटर के इस्तेमाल पर रोक
उद्योगों या रिहायशी इलाकों में डीजी सेट के इस्तेमाल को भी पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है. इसके तहत एचएसआईआईडीसी और बिजली निगम के अधिकारियों को इस पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है. उन्होंने सभी विभागों के बनाए गए नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. डीएचबीवीएन के अधिकारियों को प्रतिदिन कम से कम पांच रिहायशी सोसायटीज का निरीक्षण कर रिपोर्ट उनके कार्यालय को देने के निर्देश दिए.
प्रत्येक जॉन का रुट प्लान तैयार करें
इसके अलावा डीसी ने शहरी क्षेत्र के अधिकारी से कहा कि वे अपने पास उपलब्ध फायर टेंडर्स और एंटी स्माॅग गन समेत प्रदूषण नियंत्रण संबंधी संसाधनों की सूची उपलब्ध करवाएं ताकि इनका इस्तेमाल किया जा सके. इसके साथ ही प्रत्येक जोन का रूट प्लान भी उपलब्ध करवाया जाए. उन्होंने अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुल क्षमता की 50 प्रतिशत फायर टेंडर्स को सड़को किनारे पेड़ों पर पानी के छिड़काव कार्य में लगाया जाए.
खुले में कूड़ा जलाने पर धारा 144 लागू
डीसी निशांत कुमार यादव ने कूड़ा जलाने के मामलों को सख्ती से रोकने और कूड़ा जलाने वालों का चालान काटकर उनके साथ सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि स्थानीय निकाय क्षेत्रों (नगर निगम गुरुग्राम, नगर निगम मानेसर, नगर परिषद सोहना, नगर परिषद पटौदी-मंडी व नगर पालिका फर्रूखनगर) में यदि कूड़ा जलाने की शिकायत सामने आई तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
निर्माण कार्य पर भी लगी रोक
डीसी निशांत कुमार यादव ने नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्ति करने के निर्देश दिए कि तीसरे चरण के दौरान किसी भी स्थान पर निर्माण कार्य न होने पाए. चेतावनी के बाद भी यदि कोई निर्माण कार्य नहीं रोकता तो सील कर उचित कार्रवाई की जाए. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को ग्रेप के तीसरे चरण के हिसाब से किस विभाग को क्या एक्शन लेना है, इसके बारे में विस्तार से बताया. (राजेश यादव की रिपोर्ट)
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