Haryana News: गुरुग्राम (Gurugram) में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने वाहनों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, इसके लिए सरकार ने नोटिस भी जारी कर दिया है. प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बीएस तीन (पेट्रोल) और बीएस चार (डीजल) श्रेणी के 4 पहिया लाइट मोटर व्हीकल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव (Nishant Kumar Yadav) ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन आयुक्त की ओर से गुरुग्राम और फरीदाबाद (Faridabad) जिलों में इन श्रेणी के वाहनों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है.


डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार गंभीर है. सरकार ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार राज्य ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गंभीरता से कार्य कर रही हैं. प्रदेश में नागरिकों की स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं. इसी क्रम में गुरुग्राम जिले में बीएस तीन (पेट्रोल) व बीएस चार (डीजल) श्रेणी के वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है.


'लोगों को करना चाहिए प्रशासन का सहयोग'


निशांत कुमार यादव ने बताया कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा की ओर से गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में बीएस तीन (पेट्रोल) व बीएस चार (डीजल) श्रेणी के चार पहिया लाइट मोटर व्हीकल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. जिले में इन आदेशों की पालना गंभीरता से सुनिश्चित किया जाएगा. प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिला वासियों को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए. उन्होंने बताया कि जिले में अगर कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 194 (1) के तहत चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


आदेश की अवहेलना करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई


इसके साथ-साथ गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिले में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर हो चुके हैं, जो कि आगामी 30 नवंबर या ग्रैप की स्टेज तीन हटने तक जारी रहेंगे. इस नियम की अवहेलना करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


(राजेश यादव की रिपोर्ट)


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