जिला प्रशासन अलर्ट! बाल विवाह रोकने के लिए बैंक्वेट हॉल, पुजारी, सरपंच, नंबरदार को करनी होगी निगरानी
Prevent Child Marriage: बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन सतर्क है. बैंक्वेट हॉल, पुजारी, सरपंच और गांव के नंबरदारों को दुल्हा-दुल्हन के प्रमाण पत्रों की जांच करनी होगी.
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Gurugram News: बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए अब बैंक्वेट हॉल, पुजारी, सरपंच और गांव के नंबरदारों को अलर्ट रहना होगा. शादी होने से पूर्व उन्हें दुल्हा व दुल्हन के प्रमाण पत्रों की जांच करनी होगी, ताकि यह पता लग सके कि दूल्हा 21 साल का व दुल्हन 18 साल की है.
निकट भविष्य में अक्षय तृतीया पर अबूझ सावा पर लाखों शादियां बिना मुहूर्त के ही होनी है. इन शादियों में कोई बाल विवाह ना कर दे, इस पर जिला प्रशासन नजर रखेगा. जिला प्रशासन बाल विवाह रोकने के लिए पूरी तरह सजग एवं सतर्क है. आगामी 10 मई को अक्षय तृतीया (अक्खा तीज) पर विवाह-शादियों के लिए अबूझ सावा व शुभ मुहूर्त होने के चलते बहुत अधिक शादियां होती हैं.
रोक लगाने के दिए हैं निर्देश
ऐसे शुभ मुहूर्त पर बाल विवाह होने का अंदेशा भी बना रहता है. इस दौरान बाल विवाह की रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. जिला प्रशासन की ओर से बाल विवाह करने व करवाने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को डीसी निशांत कुमार यादव ने अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोकने के लिए पुजारी, गांव के सरपंच व नंबरदार सहित शहर के पूर्व पार्षदों को आगाह करने के साथ-साथ इस तरह की शादी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.
आयु प्रमाण पत्रों की करें जांच
उन्होंने मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल के संचालकों, मैरिज पैलेस के मालिकों को निर्देश दिए कि वे अपने यहां आयोजित होने वाले विवाह समारोह के सम्बंध में पहले दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्रों की जांच करें. जांच के दौरान यदि लडक़े की आयु 21 वर्ष से कम व लडक़ी की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें. उन्होंने कहा कि आयु प्रमाण पत्रों की एक प्रति अपने पास भी रखें.
जुर्माने का भी है प्रावधान
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लडक़ी की शादी 18 वर्ष व लडक़े की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है तो वह कानूनन अपराध है. एक्ट के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी. जिसके तहत दो साल की जेल व एक लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है.
यहां दे सकते है सूचना
बाल विवाह के आयोजन के संबंध में कोई भी व्यक्ति सूचना पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, सीटीएम, तहसीलदार, नजदीकी पुलिस थाना/चौकी, आंगनवाड़ी वर्कर, डब्ल्यू डीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, बाल विवाह निषेध अधिकारी और पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 100, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर भी दे सकते हैं.
राजेश यादव की रिपोर्ट
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