Gurugram Chintels Paradiso News: गुरुग्राम के जिलाधिकारी निशांत कुमार यादव ने बुधवार को आईआईटी ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए सेक्टर 109 में स्थित चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के टावर-जे के निवासियों को 15 दिन में अपने फ्लैट खाली करने का आदेश दिया. सोसाइटी के टावर-जे में फ्लैटों को असुरक्षित घोषित किया गया था. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यादव ने यह आदेश जारी किया.


15 दिन के अंदर टावर करना होगा खाली
पांच जनवरी को जारी आईआईटी-दिल्ली की ‘स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट’ में चिंटेल्स पैराडाइसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर-जे को “निवास के लिए असुरक्षित” घोषित किया गया था, जिसके आधार पर जिलाधिकारी के आदेश के 15 दिन के अंदर टावर को खाली करके बिल्डर को सौंपना होगा. टावर-जे सोसाइटी के उन छह टावरों में से एक है, जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट में असुरक्षित घोषित किया गया था. शेष पांच टावरों-डी, ई, एफ, जी और एच को जिलाधिकारी की ओर से अप्रैल में जारी किए गए एक आदेश के बाद खाली कर दिया गया था.


छह फ्लैटस के ड्राइंग रूम की गिरी थी छत
बता दें कि 10 फरवरी 2022 को चिंटल पैराडाइसो के डी टावर में छह फ्लैटस के ड्राइंग रूम की छत गिर गई थी. इसमें दो महिलाओं की मौत हो गई थी. इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से 9 टावर की आईआईटी दिल्ली से संरचनात्मक जांच करवाई तो डी, ई, एफ, जी, एच टावर रहने के लिहाज से असुरक्षित घोषित किए गए. 


वहीं इससे पहले अप्रैल माह में चिंतल सोसायटी के पांच टॉवर असुरक्षित होने की वजह से ध्वस्त किए जाने की बात कही गई थी. आईआईटी से स्ट्रैकचरल ऑडिट में 5 टावर असुरक्षित पाए गए थे. मार्च माह में बिल्डर की तरफ से प्रशासन से इन टॉवर्स को ध्वस्त करने की अनुमति मांगी गई थी. जिसे प्रशासन की तरफ से अनुमति भी मिल गई थी.


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