Gurugram Latest News: दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम की जिला अदालत ने साल 2018 से चल रहे मामले में दो युवकों को 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. वर्ष 2018 में गुरुग्राम के सदर पुलिस थाना एरिया के गांव झाड़सा में एक युवक पर गोली से हमला कर घायल करने के संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी. इस पर पुलिस ने छानबीन की और घायल युवक जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था उसके बयान दर्ज करने पहुंची.


घायल युवक के पिता के बयान पर गुरुग्राम पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कर लिया और कुछ समय बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया. जिनको अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 


समय रहते अस्पताल लाने से बच गई जान
गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि ललित नाम का व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया और वह अस्पताल में भर्ती है. पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल ललित के पिता ने पुलिस को बयान दर्ज किराए की दो युवक बाइक पर आए और उनके बेटे ललित को गोली मार दी. उनकी नियत गोली मारकर हत्या करने की थी, लेकिन समय रहते ही लोगों की मदद से घायल ललित को अस्पताल लाया गया, जहां उसे भर्ती कर दिया गया. समय रहते ही ललित को अस्पताल लाया गया, इससे ललित की जान बच सकी. 


अदालत में गई थी चार्जशीट दाखिल
पुलिस ने गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों को कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया था. दोनों आरोपियों की पहचान प्रवीण उर्फ अड्डा निवासी सरुड जिला जयपुर (राजस्थान) और आकाश उर्फ हेमंत उर्फ टिक्की निवासी मोहल्ला नजरफली काशीराम जिला एटा (उत्तर-प्रदेश) के रूप में हुई थी. गुरुग्राम पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सभी सबूत और गवाह पहले से ही इकट्ठा कर लिए थे. इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी.


कोर्ट ने सुनाई है सजा
सुनील कुमार दीवान एडिशनल सेशन जज की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस की ओर से दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस की तरफ से दिए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया देते हुए आरोपी प्रवीण के साथ आकाश को धारा 307 IPC  के तहत 10 वर्ष कैद के अलावा 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी. वहीं धारा 120B IPC के तहत 10 वर्ष कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा,आरोपी प्रवीण को शस्त्र अधिनियम के तहत 7 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.


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