Gurugram News Today: साइबर सिटी गुरुग्राम के मदनपुरी कॉलोनी में चार साल पहले एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गुरुग्राम जिला अदालत ने सुनवाई के बाद दो लोगों दोषी ठहराते हुए उम्र कैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है. 


इस हत्याकांड के खुलासे में गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई उल्लेखनीय रहा है. जिला अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान  गुरुग्राम पुलिस ने सभी सबूतों को मजबूती के साथ पेश किया और अभियुक्तों को सख्त सजा दिलाई.


जानकारी के अनुसार, 10 जून 2020 को पुलिस चौकी अर्जुन नगर गुरुग्राम थाना न्यू कॉलोनी को सूचना मिली थी कि राजीव मनचंदा नाम के एक व्यक्ति को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है. 


मृतक के साथ रहते थे हत्यारोपी
सूचना पाकर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रखवाया गया.  मृतक की भाभी ने पुलिस टीम को बताया कि उसका देवर राजीव मनचंदा निवासी मदनपुरी आरोपियों के साथ ही रहता था. 


मृतक के भाभी ने पुलिस को बताया कि राजीव को शराब पीने की लत है, जिससे उसका लीवर खराब हो गया था. उसका इलाज चल रहा है. लीवर खराब होने के कारण उसके देवर की मृत्यु हो गई.


पोस्टमार्टम में हुआ हत्या का खुलासा
राजीव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि राजीव मनचंदा की मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई है. जिस पर थाना न्यू कॉलोनी में हत्या से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. 


आरोपियों की पहचान लल्लन शर्मा निवासी करजई बाजार जिला सुपौल (बिहार) और राजन निवासी मनोहर नगर गुरुग्राम के रूप में हुई. गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की बारीकी से जांच की. 


दोषियों को कोर्ट सुनाई उम्र कैद 
पुलिस ने पूरी सतर्कता के साथ आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी मिलाते हुए सभी आवश्यक सबूत और गवाहों के बयान दर्ज किए. गुरुग्राम पुलिस ने गवाहों को कोर्ट में पेश किया. 


उनके आधार पर अदालत ने आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया. सोमवार को एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया.


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