Gurugram Cracker Ban: त्यौहारों के सीजन में गुरुग्राम में नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे, जिला प्रशासन ने दिया ये आदेश
Gurugram Cracker Ban: गुरुग्राम में पटाखों पर पाबंदी लगाने के साथ संबंधित अधिकारियों को संदिग्ध स्थानों पर नियमित छापेमारी करने के आदेश दिये हैं. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
Gurugram Cracker Ban: इस समय पूरे देश में त्यौहार का मौसम चल रहा है. लोग पूरे उत्साह के साथ इन त्यौहारों का जश्न मनाने में लगे हैं. इन सबके बीच पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बड़ा फैसला लिया है. त्यौहार के सीजन में प्रशासन ने पटाखों के उत्पादन, खरीद और इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. हालांकि इस दौरान दुकानदान ग्रीन पटाखों को बेच सकते हैं. ये पाबंदी गुरुग्राम में 1 नवंबर 2023 से 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेंगी.
गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल भी सिर्फ विशेष मौकों पर जैसे दीपावली, गुरुपुरब, क्रिसमस और नए साल के जश्न पर किया जा सकता है. विशेष पर्व पर पटाखों को जलाने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई. गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि विशेष त्यौहारों जैसे गुरुपरब या दीपावली पर पटाखों को शाम 8 बजे से रात के 10 बजे तक तक ही जलाया जा सकता है. हालांकि क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखों को जलाने की समय सीमा देर रात 11.55 से सुबह 12.30 तक होगी.
जिला प्रशासन ने क्या कहा?
इस संबंध में गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए कहा, आम लोगों की सहूलित और पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर पटाखों की निर्माण, उसके बेचने और इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. उन्होंने कहा कि इन पाबंदियों के बीच ग्रीन और बेरियम साल्ट पटाखों को पाबंदी से बाहर रखा गया है. ई-कामर्स कंपनियों जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन सहित दूसरी कंपनियां पटाखों का ऑनलाइन आर्डर नहीं ले सकती हैं. इस आदेश को सुचारु रुप से पालन के करने के लिए सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किया है.
अधिकारियों नियमित छापेमारी के आदेश
जिला प्रशासन ने जारी आदेश में कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी कंपनियों और इसका इस्तेमाल करने वालों पर आईपीसी विस्फोटक एक्ट 1984 और विस्फोटक नियमावली के तहत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी करने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रोजाना रिपोर्ट करने को कहा गया है.
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