Haryana News: साइबर सिटी गुरुग्राम (Gurugram) में जिला प्रशासन ने शहर में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीआरपीसी (CRPC) की धारा 144 लागू कर दी है. गुरुग्राम के जिलाधीश निशांत कुमार यादव (Nishant Kumar Yadav) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि जिले के अलग-अलग स्थानों पर संचालित हुक्का बार में परोसे जाने वाले तंबाकू में निकोटीन होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.


निशांत कुमार यादव ने कहा कि शहर को निकोटीन मुक्त बनाने के उद्देश्य से हुक्का बार, रेस्टोरेंट और होटल सहित ऐसे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, जहां लोग हुक्का से तंबाकू पीने के लिए इकट्ठा होते हों, जो व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाता है, वहां यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, जो अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे. हालांकि, यह प्रतिबंध गैर-व्यावसायिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक हुक्का पर लागू नहीं होगा. 


युवा पीढ़ी निकोटिन युक्त तंबाकू से रहे दूर


इसके साथ-साथ जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने कहा कि शरीर को हानि पहुंचाने वाले निकोटिन का सेवन शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, जितना हो सके उतना निकोटिन का सेवन करने से बचना चाहिए. इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि युवा पीढ़ी जिन हुक्कों में निकोटिन वाला तंबाकू यूज किया जाता है, उसे पीने का शौक पाल चुके हैं, लेकिन यह शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है, जितना हो सके युवा पीढ़ी इनसे दूर रहे.


हुक्का बार पर पहले भी हो चुकी है कार्रवाई


गुरुग्राम जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि गुरुग्राम में कई बार हुक्का बार पर कार्रवाई की गई है. अभी पिछले दिनों ही गैरतपुर बास इलाके में पुलिस ने छापा मारकर कैफे में चल रहे हुक्का बार का भंड़ाफोड़ किया था. मौके से अवैध शराब भी बरामद की गई थी. 


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