Haryana Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव-2024 लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किये गये हैं. दिशा निर्देशों का चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक पालन किया जाना जरूरी है. गुरुग्राम के रिटर्निंग अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए. आलोचना करते समय निजी अधिकार की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए.
दिशा निर्देश के मुताबिक सभी प्रत्याशियों को प्रस्तावित बैठक की अनुमति समय से पहले लेनी चाहिए. आवेदन में बैठक का स्थान और समय बताना चाहिए. रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या किसी अन्य माध्यम की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि जुलूस की शुरुआत, समाप्ति का समय और मार्ग पहले से तय होना चाहिए. बैठक पूर्व पुलिस अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करना होगा. जुलूस मार्ग पर यातायात बाधित नहीं होना चाहिए.
उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइन्स
रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि चुनाव के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सभी मामलों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए. निर्वाचन आयोग या रिटर्निंग ऑफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश या दिशा-निर्देशों को अमल में लायें. चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद अगर कोई मतदाता या उम्मीदवार या उम्मीदवार का चुनाव एजेंट नहीं है तो उस व्यक्ति को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा. वाहनों पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं होना चाहिए. बता दें कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग छठे चरण यानी 25 मई को होगी.
रिपोर्ट- राजेश यादव
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