Gurugram Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई. बैठक में लोकसभा चुनाव में सिक्योरिटी नकद या ट्रेजरी के माध्यम से जमा करने और नामांकन जमा करने वाले उम्मीदवार के साथ चार लोगों के जाने की अनुमति का निर्णय लिया गया है.


जिला निर्वाचन अधिकारी और गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि आगामी लोकसभा के आम चुनावों के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश का पालन करना उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा.


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनावों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 हजार रुपये होगी. अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12,500 रुपये होगी. उम्मीदवार की तरफ से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी वो नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी. चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा.


चार लोगों को लाने की अनुमति होगी 


नामांकन प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी देते हुए डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि आम चुनाव की घोषणा के उपरांत नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, स्थान, समय, नामांकन पत्रों की जांच, पत्र वापिस लेने की तिथि इत्यादि जानकारी सार्वजनिक करेंगे और सरकारी कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा करेंगे. साथ ही, यह भी जानकारी दी जाए कि आरओ के स्थान पर कौन से एआरओ नामांकन पत्र स्वीकार करेंगे.


इसके साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर और गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी. साथ ही, आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी।


व्यक्तिगत रूप से दाखिल करना होगा नामांकन


इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाए और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाए. एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकता है और 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है.


नामांकन पत्र उम्मीदवार की तरफ से या उसके प्रस्तावक की तरफ से भरा जा सकता है. नामांकन पत्र डाक की तरफ से नहीं भेजा जा सकता, बल्कि आरओ/एआरओ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ही प्रस्तुत किया जाएगा.


आपराधिक रिकार्ड करना होगा सार्वजनिक


रिटर्निंग ऑफिसर और गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो, उसकी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी. इसके अलावा उम्मीदवार को फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी और वह राजनीतिक पार्टी को भी इस संबंध में अवगत करवाएगा. राजनीतिक पार्टी की तरफ से ऐसे आपराधिक मामले की जानकारी अपनी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी. इतना ही नहीं, नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी.


अपने मताधिकार का अवश्य करें प्रयोग


जिला निर्वाचन अधिकारी और गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने जिला के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें. चुनाव का पर्व देश का गर्व है. चुनाव आयोग और निर्वाचन अधिकारी लोकतंत्र के इस पर्व में केवल माध्यम ही हैं, असली कड़ी तो मतदाता ही हैं. उसके मताधिकार के प्रयोग के बिना यह पर्व अधूरा है.


(राजेश यादव की रिपोर्ट)


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