Haryana Violence: गुरुग्राम में अज्ञात लोगों ने मजार को बनाया निशाना, लगाई आग, फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश!
Gurugram News: गुरुग्राम में अज्ञात लोगों ने मजार पर आग लगा दी. इस मजार की देखभाल घसीटा राम नाम का व्यक्ति का करता है. उसका कहना है मजार पर सभी धर्मों के लोगों को वहां इबादत करते देखा है.
Haryana News: गुरुग्राम के खांडसा गांव में एक मजार पर आग लगाने का मामला सामने आया है. मजार में अज्ञात लोगों के एक समूह ने सोमवार सुबह इबादत से संबंधित सामग्री में कथित तौर पर आग लगा दी. मजार की देखरेख करने वाले व्यक्ति ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाए जाने तक इबादत से जुड़ी कुछ सामग्री जल गई. मजार पर मुस्लिम और हिंदू, दोनों समुदायों के लोग जाते हैं.
मजार पर रखी सामग्री जली
मजार की देखरेख करने वाले घसीटा राम द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, रविवार रात साढ़े आठ बजे जब वह खांडसा गांव स्थित मजार से फिरोज गांधी कॉलोनी स्थित अपने घर के लिए निकले तबतक सब कुछ सामान्य था. उन्होंने सेक्टर-37 पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा ‘‘रात लगभग एक बजकर 30 मिनट पर मुझे मजार के पास रहने वाले किसी व्यक्ति का यह फोन आया कि कुछ अज्ञात लोगों ने इसमें आग लगा दी है. घसीटा राम ने कहा कि लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया. उन्होंने शिकायत में कहा, ‘‘लेकिन जब मैंने वहां जाकर देखा, तो मजार में रखी गई चढ़ावे की सामग्री जल चुकी थी.
7 साल से मजार की देखरेख करता है घसीटा राम
घसीटा राम ने कहा कि उन्हें पता चला कि पांच-छह युवा वहां एकत्र हुए थे और उन्होंने मजार में आग लगाई. घसीटा राम ने कहा कि वह करीब सात साल से मजार की देखरेख का काम कर रहे हैं और उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को वहां इबादत करते देखा है. बाजार के बीच स्थित इस छोटी सी मजार की भीतरी दीवारों पर ‘‘पीर बाबा’’ की कब्र के साथ हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें भी हैं. बाहरी दीवार पर एक हिंदू देवता की तस्वीर और ॐ तथा स्वास्तिक के चिह्न बने हुए हैं. घसीटा राम ने अपनी शिकायत में कहा कि मजार को आग लगाने की घटना से लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
आरोपियों की तलाश जारी
घसीटा राम ने सोमवार सुबह ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘यह पीर बाबा की दशकों पुरानी मजार है और सभी ग्रामीण यहां जियारत करते हैं. उन्होंने आशंका जताई कि मजार में रखी सामग्री में आग लगाने की घटना में कुछ बाहरी लोग संलिप्त रहे होंगे. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मजार में आगजनी के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 (साझा इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर काम करना), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना), 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), 436 (मकान को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से किया गया कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं.
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