Gurugram Municipal Corporation News: ठोस कचरा प्रबंधन की अवहेलना करने पर नगर निगम गुरुग्राम ने फाइव स्टार होटल पर 25 हजार रुपये जुर्माना ठोका है. सरकार द्वारा लागू ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करवाने की दिशा में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है.
इसके तहत निगम टीमें विभिन्न होटल, मॉल्स आदि का निरीक्षण कर रही हैं और नियमों की अवहेलना पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है.शनिवार (20 अप्रैल) को सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सेक्टर-29 स्थित फाइव स्टार होटल वेस्टिन पहुंचे. यहां जांच के दौरान उन्होंने पाया कि होटल प्रबंधन द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियमों पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है.
25 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
यहां पर ना तो कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा रहा है और ना ही कचरा निष्पादन की कोई व्यवस्था पाई गई. टीम ने मौके पर ही होटल प्रबंधन पर ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की अवहेलना करने के मामले में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
'नियम का पालन करें सुनिश्चित'
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि अपने यहां ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 का पालन सुनिश्चित करें. इस नियम के तहत बल्क वेस्ट जनरेटर्स को उनके यहां से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग करके उसका स्वयं के स्तर पर अपने ही परिसर में निष्पादित करना अनिवार्य है.
नियम के तहत 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले रिहायशी परिसर, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, औद्योगिक व संस्थागत इकाइयों की यह जिम्मेदारी तय की गई है. सभी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें और स्वच्छ गुरुग्राम में सहयोग दें.