Haryana News: गुरुग्राम (Gurugram) में राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन आगामी 09 दिसंबर को किया जाएगा. इस लोक अदालत में लंबित मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से केस निपटारा करवाया जाएगा. इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की सुलह करवाकर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निपटारा करा सकते हैं.


गुरुग्राम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ललिता पटवर्धन ने बताया कि कोर्ट में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग और सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आगामी 09 दिसंबर को गुरुग्राम में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.


इन मामलों का होता है निपटारा


ललिता पटवर्धन ने यह भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई केस कोर्ट में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा करा सकता है. इसके साथ-साथ उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति और राजीनामे से दोनों पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है. इससे शीघ्र और सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू और वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा.


लोक अदालतों में किसी पक्ष की हार नहीं होती


पटवर्धन ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सबाित हो रही है. लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है, जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है. लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती. इसमें सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है. इन लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय और पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है. लोक अदालतों में न तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही जीत, बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है.


(राजेश यादव की रिपोर्ट)


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