Gurugram News: साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फिर से ग्रेप नियम लागू कर दिया गया है. गुरुग्राम के नगर निगम आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने गुरुग्राम के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) नियमों की गंभीरता से पालन करें तथा कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़े. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा गुुरुग्राम सहित पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में जीआरपी का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है, जिसमें प्रदूषण बढ़ाने वाली कई प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है.
नए निर्माण पर लगाई गई है रोक
निगमायुक्त ने कहा कि जीआरपी के तीसरे चरण में लागू प्रतिबंधों के अनुसार कुछ परियोजनाओं को छोड़कर अन्य सभी निर्माण एवं तोडफ़ोड़ से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है. जिन परियोजनाओं को छूट दी गई है, उनमें रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट व इंटर स्टेट बस टर्मिनल, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, अस्पताल, हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, सैनिटेशन प्रोजेक्ट जैसे सीवरेज व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आदि शामिल हैं. इन परियोजनाओं में भी सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट नियमों तथा डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स की पालना अनिवार्य है. इनके अलावा अन्य सभी निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक है.
नियम की पालना न करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही
इसके साथ-साथ निगम आयुक्त ने यह भी कहा की अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत मलबा व कचरा डंपिंग, बिना ढके निर्माण सामग्री, मलबा व कचरा ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी प्रकार के कचरे में आग जलाने तथा तंदूर में कोयला व लकड़ी के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है. सभी नागरिक यह सुनिश्चित करें कि वे प्रतिबंधित गतिविधियां ना करें तथा अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करता है तो उसे रोकें. उसके बारे में नगर निगम गुरुग्राम को सूचित करें. नियमों की अवहेलना करने वालों पर निगरानी बनाई हुई है तथा उन पर नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जा रहा है. निगमायुक्त ने बताया कि जीआरपी नियमों की अवहेलना करने वाले 434 उल्लंघनकर्ताओं के चालान करते हुए उन पर 7 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. (राजेश यादव की रिपोर्ट)
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