Gurugram Traffic Rules: गुरुग्राम की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं, तो आपको दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस उन वाहनों का चालान काटेगी जो आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देंगे. दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में आप ट्रैफिक पुलिस इस पर चलाएगी अभियान.
डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के जोनल अधिकारी (जेडओ) ऐसे वाहनों में बैठेंगे और आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने वाले वाहनों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे और बिना किसी देरी के उल्लंघनकर्ताओं को ऑनलाइन चालान भेजा जाएगा. ट्रैफिक पुलिस सबूत के साथ चालान काटकर उनको भेजेगी, जिसमें अपराधी को पुलिस की तरफ से की गई रिकॉर्डिंग भी दिखाई जाएगी.
डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 ई के तहत अपराध के लिए चालान राशि 10,000 रुपये है. इससे एंबुलेंस से विभिन्न अस्पतालों में जाने वाले गंभीर व्यक्तियों की जान बचाने में भी मदद मिलेगी. गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस पहले से ही विभिन्न अस्पतालों में प्रत्यारोपण के लिए अंगों को ले जाने वाली एंबुलेंसों के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रदान कर रही है और गंभीर रोगियों के जीवन को बचाने में मदद कर रही है. पिछले वर्ष में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने गंभीर रोगियों और अंगों को 15 ग्रीन कॉरिडोर प्रदान किए थे.
नियम तोड़ने पर हो सकती है कैद
डीसीपी वीरेंद्र विज ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 ई के अनुसार जो कोई मोटर वाहन चलाते समय राज्य की तरफ से निर्दिष्ट अग्नि सेवा वाहन ( फायर ब्रिगेड ) या एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन वाहन के आने पर सड़क के किनारे जाने में विफल रहता है, इसके लिए सरकार की तरफ से छह महीने तक की कैद या दस हजार रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है. आपको बता दे की गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस जल्द ही इस पर काम करने जा रही है. फिलहाल गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने इस पर मीटिंग कर नियम लागू जल्द करने की बात कही है.
(राजेश यावद की रिपोर्ट)
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