Haryana News: हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि उन्होंने पुलिस को सूचना दिये बिना विदेशी नागरिकों को ठहराया था. पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जांच अभियान चलाया जा रहा है.


प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए होटल, गेस्ट हाउस, सोसायटी की पुलिस टीम जांच कर रही है. मंगलवार को सेंट्रल पार्क सोसायटी के रिसेप्शन पर पहुंचकर पुलिस टीम ने रजिस्टर खंगाला.


चेकिंग के दौरान फ्लैट्स में विदेशी नागरिक ठहरे हुए पाये गये. मालिकों ने विदेशी नागरिकों के फ्लैट्स में ठहरने की सूचना पुलिस को नहीं दी थी. मैनेजर से विदेशी नागरिकों के सी फार्म की जानकारी मांगी गयी. उसने जानकारी देने से इंकार कर दिया. थाना भोंडसी में फॉर्नर एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया.


गुरुग्राम पुलिस मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने गुरुग्राम वासियों से अपील की है. उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिक के होटल, मकान, गेस्ट हाउस, फ्लैट्स में ठहरने की लोग पुलिस को सूचना दें और फॉरेनर एक्ट की धारा 7 की पालना के तहत सी फॉर्म भरें.


फ्लैट्स मालिकों के खिलाफ क्यों दर्ज हुए मामले?


उन्होंने विदेशी नागरिकों को बिना सी फॉर्म भरे ठहराने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी. फॉरेनर एक्ट की धारा 14 के तहत 5 साल तक की सजा का प्रावधान है. पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि सी फॉर्म भरने से प्रशासन को विदेशी नागरिकों के संबंध में जानकारी मिलती है. सी फार्म से भारत में विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक कदम उठाना आसान हो जाता है. कोई भी व्यक्ति FRRO की वेबसाइट indianfrro.gov.in पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करके ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर सी फॉर्म भर सकता है. फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने विदेशी नागरिकों को ठहराने पर 52 फ्लैट्स मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. अब पुलिस फ्लैट्स मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है. 


ये भी पढ़ें-Gurugram Firing: होटल में सिगरेट पीने से मना करने पर चलाई गोली, मैनेजर की शिकायत पर छह गिरफ्तार